इन दिनों मुंबई समेत आसपास के इलाकों में बेहिसाब गर्मी पड़ रही है। पालघर जिले के बोईसर शहर मे मौसम की मार के साथ साथ एमआईडीसी होने की वजह से दौगुनी गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है. ऐसे में दिन और कभी कभार रात काटना मुश्किल हो रहा है।
बोईसर समेत आसपास के इलाके मे भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है और रात की नींद हराम है। वहीं अघोषित बिजली कटौती ने लोगों को समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है। यहां पर पिछले कुछ दिनों से ऐसी कटौती हो रही है कि दिन में न सुकून मिल रहा और न ही रात में सही से नींद आ रही।
महावितरण (MECB) प्री-मानसून(pre-monsoon) कार्य का हवाला देकर अपनी जान छुड़ा रहा है। फिर भी बारिश शुरू होते ही देखना कई इलाके की बिजली गायब दिखेगी । महावितरण के इस लीपा पोती कार्य से बोईसर, बेटेगांव, सरावली, खेरेपाडा सहित आसपास के रहवासियों को भीषण गर्मी मे पसीने मे तरबतर होकर दिन निकालना पड़ता है तो कभी इस गर्म मौसम मे अंधेरे में आधी रात गुजारनी पड़ती है । मानसून आने मे अभी समय है पर बिजली गुल का रोना शुरू हो गया है. पिछले कुछ दिनों से तो इस क्षेत्र में बिजली गुल होने की समस्या कब काफी हद तक बढ़ गई है।
उपभोक्ताओं मे आक्रोश
भीषण गर्मी मे अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ताओं मे नाराजगी है, हमने कई लोगो से इस विषय पर बात की तो नाराजगी सामने आई, लोगो ने ऐसी ऐसी बात बोली जिसे हम लिख भी नहीं सकते. लोग बोले ज़ब मर्जी आये तब बिजली काट देते है तो कोई बोलते है बिजली बिल का गुणा भाग समझ मे नहीं आता भरभर कर बिजली बिल आते है.ऐसा लगता है जैसे उपभोक्ताओं पर महावितरण उपकार कर रहा हो.
गर्मी बढ़ने से बढ़ी बिजली की मांग
इस समय मुंबई और आसपास के इलाकों में भयंकर गर्मी है। ऐसे में रात हो या दिन, हर समय लोग पंखा और एयर कूलर छोड़िए, एयर कंडीशनर चला रहे हैं। इससे बिजली की मांग खूब बढ़ रही है।
अघोषित बिजली कटौती से हो परेशान तो क्या करे
अगर आप बिना किसी सूचना के होने वाली बिजली कटौती (Power Cut) से परेशान है? अब आप मन ही मन खीजने के बजाय सीधे इसकी शिकायत करें। क्योंकि दिन में 24 घंटे बिजली की सुविधा पाना आपका अधिकार है। भारत सरकार ने स्वयं विज्ञापन जारी कर यह सूचना जनता को दी.केंद्र सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का टाइटल ‘उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना’ है। इस नोटिस में भारत सरकार के इलेक्ट्रिसिटी (उपभोक्ताओं के अधिकार) रूल्स के बारे में जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं कि इस पब्लिक नोटिस में क्या कहा गया है।
बेवजह नहीं की जा सकती लोड शेडिंग
नोटिस में बताया गया की ‘सभी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को सूचित किया जाता है कि विद्युत मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2020 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 के तहत विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किया था। इन नियमों के तहत भारत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बिना किसी उचित कारण के लोड शेडिंग नहीं की जाएगी।’
24×7 बिजली सप्लाई उपभोक्ताओं का अधिकार
नोटिस में बताया गया था की ‘इन नियमों के अनुसार, 24×7 (आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपभोक्ता श्रेणियों के अलावा) बिजली आपूर्ति उपभोक्ताओं का अधिकार है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जानबूझकर लोड शेडिंग करती है, तो उपभोक्ताओं को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मुआवजा पाने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कनेक्शन, डिस-कनेक्शन, रि-कनेक्शन, शिफ्टिंग, कंज्यूमर कैटेगरी एवं लोड में परिवर्तन, बिल देने, वोल्टेज और बिल से जुड़ी शिकायतों सहित विभिन्न सेवाओं में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा लिया जाने वाला अधिकतम समय भी तय किया है।’
मिलेगा मुआवजा
सरकार द्वारा जारी किये इस पब्लिक नोटिस में बताया गया था की इन सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी देरी पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा। ग्राहक इन रूल्स की प्रति https://powermin.gov.in/ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक संबंधित बिजली कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं।