पालघर : जिले में पुलिस ने एक हाउसिंग सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड के खिलाफ कथित तौर पर एक आवारा कुत्ते की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक नाला सोपारा पुलिस ने आरोपी पंकज सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325 (पशुओं को अपंग करने या मारने से संबंधित) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. बीएनएस की धारा 325 के तहत ऐसे अपराध के लिए पांच साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। यह घटना 26 अगस्त को हुई थी, लेकिन यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक पशु प्रेमी ने ‘पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स’ को इसकी सूचना दी।